देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर NCIB ने ट्वीट कर अहम जनकारी दी है. जानकारी के अनुसार किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर जेल हो सकती है. क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है.

वहीं NCIB की तरह से यह भी जानकारी दी गई है कि अगर आप अपने बच्चों की शादी मे दहेज लेते/ देते है या दूसरे के लेनदेन में सहयोग करते है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार 5 वर्ष की कैद और 15,000 रू० का जुर्माना हो सकता है. दहेज उन्मूलन का सख्त कानून होने के बाद भी 90% शादियाँ देश में बिना दहेज के नही होती. यह भी पढ़े: UP: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पास

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