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सावधान! किसी भी लड़की को 14 सेकेंड से ज्यादा देखना गंभीर अपराध, हो सकती है जेल

देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर NCIB ने ट्वीट कर अहम जनकारी दी है. जानकारी के अनुसार किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर जेल हो सकती है.

सावधान! किसी भी लड़की को 14 सेकेंड से ज्यादा देखना गंभीर अपराध, हो सकती है जेल
प्रतीकात्मक (Photo Credit: Pixabay)

देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर NCIB ने ट्वीट कर अहम जनकारी दी है. जानकारी के अनुसार किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर जेल हो सकती है. क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है.

वहीं NCIB की तरह से यह भी जानकारी दी गई है कि अगर आप अपने बच्चों की शादी मे दहेज लेते/ देते है या दूसरे के लेनदेन में सहयोग करते है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार 5 वर्ष की कैद और 15,000 रू० का जुर्माना हो सकता है. दहेज उन्मूलन का सख्त कानून होने के बाद भी 90% शादियाँ देश में बिना दहेज के नही होती. यह भी पढ़े: UP: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पास

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 27, 2022 07:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).