Sexual Harassment: मुंबई की एक सत्र न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि ऑफिस में किसी महिला कर्मचारी से सार्वजानिक तौर पर यह कहना कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है और उसे बाहर डेट पर चलने के लिए कहना, यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है. दरअसल कोर्ट ने मुंबई के एक रियल एस्टेट की एक कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर ने महिला सहकर्मी के फीगर की तारीफ और उसे डेट पर चलने के लिए कमेंट किया था.

महिला की शिकायत के बाद पुलिस पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार ना करें. दोनों की तरह से अदालत में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की गई. लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि किसी महिला के बारे में इस तरह से कमेंट करना यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है. इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है.

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