Court On Strip Searching: मुंबई की एक अदालत ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि विचाराधीन कैदियों के कपड़े उतार कर तलाशी लेना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश बी.डी. शेल्के ने मुंबई सेंट्रल जेल अधिकारियों को व्यक्तिगत तलाशी लेने के लिए स्कैनर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा कि "निश्चित रूप से शख्स को को न्यूड करके उसकी तलाशी लेना उसके निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो है ही, अपमानजनक भी है. इतना ही नहीं बल्कि आरोपी के खिलाफ असंसदीय भाषा या गंदी भाषा का इस्तेमाल करना भी यूटीपी के लिए अपमानजनक है.”

अदालत 1993 के मुंबई बम धमाकों के एक आरोपी एकेएस (नाम संपादित) द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जेल अधिकारियों के खिलाफ स्कैनर का उपयोग करके व्यक्तिगत तलाशी लेने के निर्देश की मांग की गई थी.

कोर्ट ने कहा "यूटीपी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, यूटीपी को अपमानित नहीं करना है, यूटीपी को नग्न नहीं करना है, यूटीपी के खिलाफ गंदी भाषा या असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करना है."

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