मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी बिल राज्यसभा में पारित हो चुका है, अब स्पेशल कैटेगरी में 24 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात किया जा सकता है. इस बिल के तहत रेप सर्वाइवर , अनाचार, और कमजोर महिलाएं अपना गर्भपात करवा पाएंगी.
Rajya Sabha passes Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2021
The Bill enhances upper gestation limit from 20 to 24 weeks for special categories of women that will be defined in amendments & would include survivors of rape, victims of incest & other vulnerable women
— ANI (@ANI) March 17, 2021
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