मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय, कटक को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय जल्द ही यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (बी) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम होगा: केंद्रीय मंत्री @dpradhanbjp— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) October 13, 2021
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