Lakhimpur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए उसे एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी. आशीष 15 फरवरी को 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था.
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान-आंदोलन के दौरान ही बवाल हुआ था. तीन गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थीं. इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी. गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
Supreme Court CANCELS bail of Ashish Mishra
He has to surrender within ONE WEEK#SupremeCourt #ashishmishra
— Bar & Bench (@barandbench) April 18, 2022
Justice Surya Kant: the denial of victims to be heard and the tearing hurry shown by the HC merits the setting aside of bail order. thus we remand the matter back to HC for fresh consideration of the bail application of accused#SupremeCourt #lakhimpurkheri
— Bar & Bench (@barandbench) April 18, 2022
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