केरल हाईकोर्ट ने एक सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए अधिकारियों को क्रॉसिंग जोन का इस्तेमाल करते समय पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।#KeralaHighCourt pic.twitter.com/t19z6dpuAU— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 10, 2023
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