HC on Rape Charges By Ex-GF: कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना सहमति 5 साल तक नहीं हो सकता संबंध', खारिज किया रेप का आरोप

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर उसे पूर्व प्रेमी पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों को खारिज कर दिया है. महिला की उसके प्रेमी के साथ नजदीकियां बढ़ने के बाद करीब पांच साल तक संबंध में रहने के बाद युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाया था

HC on Rape Charges By Ex-GF: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर पांच साल तक रेप करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवया था, मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला की याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि पांच साल तक संबंध बनान बिना सहमित के संभव नहीं हो सकता है.

दरअसल बेंगलुरु के रहने वाले एक युवक पर उसकी पूर्व प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया कि उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए और यह बलात्कार की श्रेणी में आता है.

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