ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को डिस्ट्रिक्ट जज को मामला सौंपने का सुझाव दिया;
सील रहेगा 'शिवलिंग' वाला एरिया, नमाज पढ़ने पर रोक नही#GyanvapiSurvey pic.twitter.com/Y5uSo8CB9T— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) May 20, 2022
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