आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में #झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को रांची स्थित सीबीआई की कोर्ट ने बुधवार को तीन साल की कैद और तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
फोटो: @bandhu_tirkey pic.twitter.com/Rfjv0pnaao— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 28, 2022
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