दिल्ली हाईकोर्ट (#DelhiHighCourt) में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय बैंकों में विदेशी धन जमा करने के लिए नहीं किया जाए। pic.twitter.com/UatQKxvpas— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 4, 2022
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