Don't Say My Lord: 'माई लॉर्ड्स की जगह सर बोलोगे तो मैं अपना आधा वेतन तुमको दे दूंगा', वकील से बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील से कहा कि वे न्यायाधीशों को संबोधित करने के लिए 'योर लॉर्डशिप' या 'माई लॉर्ड्स' शब्दों का इस्तेमाल न करें और इसके बजाय 'सर' का उपयोग करें.

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील से कहा कि वे न्यायाधीशों को संबोधित करने के लिए 'योर लॉर्डशिप' या 'माई लॉर्ड्स' शब्दों का इस्तेमाल न करें और इसके बजाय 'सर' का उपयोग करें. जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक वकील द्वारा बार-बार इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई.

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने वकील को यह भी पेशकश की कि यदि वह अभ्यास बंद कर देगा और इसके बजाय 'सर' कहेगा तो उसे अपना आधा वेतन मिलेगा. उन्होंने टिप्पणी की, "आप कितनी बार 'माई लॉर्ड्स' कहेंगे? अगर तुम यह कहना बंद कर दो तो मैं तुम्हें अपनी आधी तनख्वाह दे दूंगा. आप इसके स्थान पर 'सर' का प्रयोग क्यों नहीं करते?"

2006 में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने संशोधित बीसीआई नियमों के अध्याय III-ए के अनुसार एक प्रस्ताव पारित कर वकीलों से न्यायाधीशों को "माई लॉर्ड" और "योर लॉर्डशिप" कहकर संबोधित करने से परहेज करने को कहा था.

2021 में मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने वकीलों से न्यायाधीशों को 'सर' कहकर संबोधित करने को कहा था.

 

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