महाराष्ट्र सरकार की नई COVID गाइडलाइंस में जानिए क्या-क्या हैं प्रतिबंधित, कितना लगेगा जुर्माना
महाराष्ट्र में राज्य में शनिवार को कोविड-19 की मौत का आंकड़ा 54,000 को पार कर गया. कुल मौतों की संख्या बढ़कर 54,073 तक चली गई. राज्य में 36,902 नए मामले दर्ज किए गए और 166 नई मौतें हुई है. जिसके चलते राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है.
कोरोना वायरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की. रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे. सभी आदेश शनिवार की मध्यरात्रि से लागू हो गए है. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
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