Calcutta High Court On Tagged in Social Media Post: कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक शिक्षक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि 'सोशल मीडिया पर टिप्पणियों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टैग किया जाना आवश्यक रूप से टैग किए जाने वाले व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं डालता है.'
उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिस पर फेसबुक पर की गई टिप्पणियों के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया था. Sexual Harassment: कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला सहकर्मी के फीगर की तारीफ और उसे डेट पर चलने के लिए कहना यौन उत्पीड़न
कोर्ट ने कहा “याचिकाकर्ता को कथित रूप से एक अन्य सह-आरोपी द्वारा अपलोड किए गए विवाद में फेसबुक पोस्ट में टैग किया गया लगता है. केस डायरी के दस्तावेजों में फेसबुक पोस्ट पर याचिकाकर्ता की किसी भी टिप्पणी का खुलासा नहीं किया गया है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक घृणा को बढ़ावा मिले. इसके अलावा, फेसबुक पोस्ट के बाद के प्रभाव के रूप में कथित तौर पर हिंसक प्रकोप के साथ बड़े पैमाने पर समाज पर भारी नकारात्मक प्रभाव अनुपस्थित है. याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों के कमीशन में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप केस रिकॉर्ड में उसे आरोपित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रचलित नहीं हैं.
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— Live Law (@LiveLawIndia) June 4, 2023
शिकायतकर्ता द्वारा 6 मई, 2021 को दर्ज शिकायत के आधार पर, धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा 505 (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है. फेसबुक प्रोफाइल पर टिप्पणियों के माध्यम से समाज के लोगों के बीच सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाने के आरोप के आधार पर याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और धारा 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) दर्ज की गई थी.
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