Assam: बाल विवाह में गिरफ्तारी होने पर HC ने असम सरकार को लगाई फटकार, सभी आरोपियों की रिहा करने के आदेश
हाई कोईट ने असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेहद अजीब आरोप हैं. जस्टिस सुमन श्याम ने सभी याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दी.
असम सरकार के आदेश पर बाल विवाह को लेकर लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं. ऐसे में अब इस मामले पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों से लोगों के निजी जीवन में तबाही पैदा हो सकती है. अदालत ने कहा कि इस तरह ऐसे मामलों में अब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है. हाई कोईट ने पॉक्सो जैसे कठोर कानून और बाल विवाह के आरोपियों पर रेप के आरोप लगाने के लिए असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेहद अजीब आरोप हैं. जस्टिस सुमन श्याम ने सभी याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दी.
हाई कोर्ट ने कहा कि यह हिरासत में पूछताछ का मामला नहीं है. आप कानून के अनुसार कार्रवाई ही कर सकते हैं. अगर कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करें. बता दें कि 14 फरवरी तक बाल विवाह के मामलों में अब तक 4225 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 3031 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. यह कार्रवाई तीन फरवरी को शुरू हुई थी.
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