हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया बड़ा झटका, गिरफ्तारी और रिमांड पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है. उनके वकील द्वारा तत्काल सूचीकरण के लिए एक तत्काल उल्लेख किया गया था. HC ने इससे इनकार कर दिया.

ईडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड दी है. उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.

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