हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, HC ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण पर लगाया रोक
हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है
हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने प्राइवेट नौकरियों (Private Jobs) में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था. लेकिन हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab -Haryana High Court) में याचिका दाखिल कर करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी. जिस याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है. बता दें कि सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी. जिस पर अमल भी होना शुरू हो गया था.
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