Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद का खुलेगा तहखाना, कोर्ट का आदेश, सर्वे में बाधा डालने पर होगी कार्रवाई
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है और 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट मांगी है. वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है.
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) को लेकर कोर्ट (Varanasi District Court) ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे (Gyanvapi Masjid Survey) के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकीलों को भी सर्वे कमेटी में शामिल किया है.
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है और 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट मांगी है. वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है. कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ताला खुलवाकर ज्ञानवापी तहखाने का सर्वे किया जाए. उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए. जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उनपर कार्रवाई की जाए.
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