उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में 2 आरोपियों को आईपीसी की धारा 376(2)(जी), 376-डी और 506 के तहत दोषी ठहराया है. एक अन्य आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई. सजा का ऐलान जल्द ही होने की संभावना है. पीड़िता उन 7 महिलाओं में शामिल थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2013 के दंगों के दौरान उनके साथ बलात्कार किया गया था. लेकिन, धमकियों के बीच, 6 महिलाओं ने अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया.
BREAKING: [2013 Muzaffarnagar riots]
A trial court in UP's Muzaffarnagar CONVICTS 2 accused in a case of gang rape of a 27-year-old woman (now 37) during the 2013 Muzaffarnagar riots under Section 376(2)(g), 376-D and 506 IPC. #MuzaffarnagarRiots pic.twitter.com/WAyOZrLbOi
— Live Law (@LiveLawIndia) May 9, 2023
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