चुनाव आयोग (@ECISVEEP) ने सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) को बताया कि चुनाव से पहले या बाद में मुफ्त उपहार देना एक राजनीतिक दल का नीतिगत फैसला है और वह राज्य की नीतियों और पार्टियों द्वारा लिए गए फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकता। pic.twitter.com/LE42JJS4PB— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 9, 2022
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