आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल, 50 लाख रुपये का जुर्माना

आय से अधिक संपत्ति मामला में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ हे पूर्व सीएम को 50 लाख रुपये जुर्माना भी अपने सजा के दौरान भरना पड़ेगा.

Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति मामला में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (Former Haryana CM Om Prakash Chautala) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत  (Delhi Special CBI Court) ने पूर्व सीएम को चार साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पूर्व सीएम को 50 लाख रुपये जुर्माना भी अपने सजा के दौरान भरना पड़ेगा. सजा के ऐलान के दौरान कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है

बता दें कि कोर्ट ने 19 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, चौटाला 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं. मई 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी. चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था.

ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ सजा का ऐलान:

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