सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाई कोर्ट करने की मांग वाली एक याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संसदीय प्रक्रियाएं हैं. इसमें न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, और यदि ऐसा परिवर्तन किया जाना है, तो इसे संसदीय या विधायी निकाय के माध्यम से किया जाना चाहिए.

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