Nagpur: Delhi University के प्रोफेसर रहे साईबाबा बरी, उम्रकैद की सजा भी रद्द

Nagpur: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को कथित माओवादी लिंक मामले में Delhi University के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा को बरी कर दिया है, इसके साथ ही पांच अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है.

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने मंगलवार को माओवादी संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी. एन. साईबाबा को बरी कर दिया. अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा भी रद्द कर दी. इसके साथ ही 5 अन्य आरोपियों को भी बरी किया गया हैं. न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एस.ए. मेनेजेस की खंडपीठ ने ये फैसला दिया है.माओवादीयों के साथ लिंक केस में फैसला देते वक्त बेंच ने कहा कि वह सभी आरोपियों को बरी कर रही है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा. साईबाबा को 2014 में गिरफ्तार किया गया था, वे शारीरिक विकलांग हैं, साल 2014 से वे नागपुर के सेंट्रल जेल में बंद थे. यह भी पढ़े :Assam: असम CID ने कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया और भूपेन बोरा को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया (Watch Tweet)

 

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