दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में मुस्लिम महापंचायत (Muslim Mahapanchayat) को इजाजत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर अभी महापंचायत की इजाजत दी जाती है तो उससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महापंचायत के पोस्टर का साम्प्रदायिक रंग है. हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि त्योहारी सीजन के बाद याचिकाकर्ता दोबारा इजाजत के लिए ऑथोरिटी के पास जा सकते हैं.
दिल्ली पुलिस ने पहले मुस्लिम महापंचायत करने की इजाजत दे दी थी लेकिन बाद में उस इजाजत को रद्द कर दिया. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को मुस्लिम महापंचायत की इजाजत मांगी गई. हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया.
#Breaking Delhi High Court refuses to direct the Delhi Police to grant permission for holding "All India Muslim Mahapanchayat" in Delhi's Ramlila Maidan.
Court says the posters of the event have communal overtones and the event cannot be permitted at a time when various… pic.twitter.com/tyXSezSRdC
— Bar & Bench (@barandbench) October 25, 2023
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