Goa में 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू लागू, सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत
गोवा में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा सरकार ने राज्य में 9 मई से 23 मई तक सख्त कर्फ्यू का आदेश दिया है. गोवा के सीएम प्रमोद सांवत ने शुक्रवार को मीडिया के बातचीत में कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी. खाने-पीने के सामान की दुकानें सुबह 7 से 1 बजे तक खुलेंगी.
गोवा में 9 मई से 23 मई तक कर्फ्यू लागू, सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत
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