#दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और सेवाओं पर नियंत्रण का मामला सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने संविधान पीठ के पास भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल सेवाओं से संबंधित है, और इसका फैसला संविधान पीठ करेगी। pic.twitter.com/Qv4KzEghDA— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 6, 2022
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