बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 2008 के मालेगांव विस्फोट के मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी. मालेगांव ब्लास्ट में छह लोग मारे गए थे और 101 से अधिक घायल हुए थे.

अदालत ने कहा, "बम विस्फोट करना आधिकारिक कर्तव्य नहीं है." पुरोहित की अपील का प्राथमिक आधार भारतीय सेना से सीआरपीसी की धारा 197(2) के तहत मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की कमी था.

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