उत्तर प्रदेश: आगरा जिले के फतेहाबाद से भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह केस लक्ष्मीकांत की कथित पहली पत्नी ने दर्ज कराया है. Delhi: बलात्कार के बाद नाबालिग बेटी के भ्रूण से पिता का DNA हुआ मैच, कोर्ट ने ठहराया रेप का दोषी
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पिता-बेटे के खिलाफ IPC की धारा 376 बलात्कार, 313 गर्भपात कराना, 323 मारपीट, 504 गाली गलौज, 506 जान से मारने की धमकी, 494 एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना और 328 जहर या नशीला पदार्थ खिलाने का केस दर्ज किया है.
पीड़िता का आरोप- "जब वह 17 वर्ष की थी, तो विधायक की बेटी के साथ उसकी दोस्ती थी. बेटी ने उसका परिचय अपने भाई लक्ष्मीकांत से कराया था. साल 2003 में लक्ष्मीकांत ने पीड़िता को घर बुलाया. कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया. लंबे समय तक शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करता रहा. इस पूरे कृत्य में भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा ने अपने बेटे का साथ दिया."
Agra, UP | Case filed against BJP MLA from Fatehabad, Chhotelal Verma and his son Laxmikant by his daughter-in-law under sections 376, 313, 323, 504, 506, 494 and 328
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 21, 2022
पीड़िता का आरोप है कि लक्ष्मीकांत ने उसके साथ मारपीट की और जबरन गर्भपात भी कराया. लक्ष्मीकांत ने पीड़िता से मंदिर में शादी की थी. लेकिन, 2006 में लक्ष्मीकांत ने दूसरी महिला से शादी कर ली. इसके बाद भाी वह कथित पहली पत्नी का उत्पीड़न करता रहा. लक्ष्मीकांत ने पीड़िता से जबरन तलाक के पेपर पर साइन करा लिए.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषी के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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