बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश- 12 नवंबर तक ED की कस्टडी में रहेंगें महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है. एनसीपी नेता को 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था.
ईडी की ओर से नौ दिनों की हिरासत की याचिका को स्वीकार करने से इनकार करते हुए विशेष अवकाशकालीन अदालत के न्यायाधीश पीआर सित्रे ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा. मुंबई की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि स्पेशल कोर्ट में ईडी की तरफ से कस्टडी की मांग की गई थी. लेकिन स्पेशल कोर्ट ने 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश सुनाया. आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रखने का आदेश दिया है.
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