UP Food Safety: आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर यूपी सरकार सख्त, 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से प्रदर्शित एवं भंडारित सभी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ (उपयोग की अंतिम तिथि) लिखना अनिवार्य कर दिया है.
UP Food Safety: उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय लिया है. प्रदेश भर में आगामी 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी गई या भंडारित सभी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ (उपयोग की अंतिम तिथि) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. यह व्यवस्था विशेष रूप से ट्रे या काउंटरों में रखी खुली (लूज) मिठाइयों पर सख्ती से लागू की जाएगी, जिनके संबंध में अब तक एक्सपायरी डेट दर्शाने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था.
क्यों लिया गया यह फैसला?
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा हाल के महीनों में मिठाई निर्माण और विक्रय प्रतिष्ठानों पर चलाए गए निरीक्षण अभियान के दौरान पाया गया कि अधिकांश दुकानों पर ग्राहकों को मिठाई बनने और उसके खराब होने की सही तारीख की जानकारी नहीं दी जाती थी. यह भी पढ़े: Maharashtra FDA Action: नायर अस्पताल की कैंटीन का लाइसेंस निलंबित, महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई में कई प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज
स्पष्ट जानकारी न होने के कारण उपभोक्ता मिठाई की ताजगी और उसकी शुद्धता का सटीक आकलन नहीं कर पाते थे. त्यौहारों के सीजन से ठीक पहले इस व्यवस्था को लागू कर विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बासी या गुणवत्ताहीन मिठाई की बिक्री से बचाना है.
मिठाइयों की प्रकृति के आधार पर तय होगी उपयोग अवधि
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रत्येक मिठाई की शेल्फ लाइफ उसकी सामग्री और प्रकृति पर निर्भर करती है.
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उपयोग अवधि की सीमा: अलग-अलग किस्म की मिठाइयों की उपभोग योग्य अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है.
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गुणवत्ता और स्वाद: समय बीतने के साथ मिठाइयों का स्वाद, स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित होती है.
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पारदर्शिता: काउंटरों पर ट्रे के साथ 'यूज बाई डेट' लिखे होने से ग्राहक स्वयं देखकर सही और ताजी मिठाई का चयन कर सकेंगे.
पैक्ड और खुली मिठाइयों के अंतर को खत्म करने की पहल
अब तक लागू व्यवस्था के तहत डिब्बाबंद (पैक्ड) मिठाइयों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य था. हालांकि, काउंटर में खुली रखी मिठाइयों के लिए ऐसा कोई स्पष्ट नियम प्रभावी नहीं था.
नया निर्देश इस विसंगति को दूर करता है. अब विक्रेताओं को अपनी दुकानों में डिस्प्ले की गई प्रत्येक खुली मिठाई की ट्रे या कंटेनर पर उपयोग की अंतिम तिथि का बोर्ड या स्लिप लगाना अनिवार्य होगा.
कानूनी प्रावधान और उपभोक्ता हित
यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI) के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है. अधिनियम की धारा 18(1)(ए) और धारा 30(2)(डी) में आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, खाद्य पदार्थों में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था बनाए रखने का स्पष्ट उल्लेख है.
इसके अतिरिक्त, विभाग ने डेयरी क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करते हुए दूध प्रसंस्करण इकाइयों में पाश्च्युरीकरण या कूलेंट के रूप में जहरीले रसायन एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. 15 अक्टूबर से नियमों का पालन न करने वाले मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2026 09:03 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

