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Bombay High Court on Love Jihad: कपल का धर्म अलग होने से उनके रिश्ते को नहीं दे सकते लव जिहाद का एंगल

हाई कोर्ट ने कहा कि "एक रिश्ते को सिर्फ इसलिए 'लव जिहाद' का रूप नहीं दे सकते क्योंकि लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों के हैं."

Bombay High Court on Love Jihad: कपल का धर्म अलग होने से उनके रिश्ते को नहीं दे सकते लव जिहाद का एंगल
बॉम्बे हाईकोर्ट (Photo Credits ANI)

Bombay High Court on Love Jihad: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक मामले में मुस्लिम महिला और उसके परिवार को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने कहा कि "एक रिश्ते को सिर्फ इसलिए 'लव जिहाद' का रूप नहीं दे सकते क्योंकि लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों के हैं."

क्या है मामला

महिला के पूर्व प्रेमी ने आरोप लगाया था कि उसने और उसके परिवार ने उसे इस्लाम कबूल करने और खतना कराने के लिए मजबूर किया. वकील ने महिला और उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी का विरोध करते हुए यह भी दलील दी कि यह ‘लव जिहाद’ का मामला है. हाई कोर्ट ने लव जिहाद के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि उस व्यक्ति ने एफआईआर में स्वीकार किया था कि वह महिला के साथ संबंध में था और कई अवसरों के बावजूद संबंध खत्म नहीं किए.

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 02, 2023 09:33 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).