Bombay HC: कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुडले की गलत गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना, FIR रद्द
कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुडले को चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने की घटना के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था.
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुडले के खिलाफ 2 एफआईआर को रद्द कर दिया और गलत गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्हें दिसंबर 2022 में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने की घटना के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था.
महाधिवक्ता द्वारा लागत न लगाने की मांग के बाद न्यायमूर्ति डेरे ने कहा "अधिकारियों को ना कहना सीखना चाहिए या फिर वरिष्ठों से लिखित आदेश लेना चाहिए." कुडले ने आरोप लगाया कि उन्हें अनिवार्य नोटिस के बिना और आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराध नहीं बनने के बावजूद गिरफ्तार किया गया था.
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