आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
1.04.2023 से, अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा: @IncomeTaxIndia pic.twitter.com/ANm5R9ET1g— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) January 17, 2023
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