HC On Right To Change Name: लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत अपना नाम बदलने का मौलिक अधिकार है, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार अपना नाम बदलने का मौलिक अधिकार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है.
Allahabad High Court On Right To Change Name: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार अपना नाम बदलने का मौलिक अधिकार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है.
क्या है मामला
कोर्ट ने बरेली के माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय सचिव के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाणपत्रों में अपना नाम बदलने की मांग करने वाले एक व्यक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया गया था. बोर्ड के हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र व इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रमाण पत्र में उक्त व्यक्ति का नाम 'शाहनवाज' के रूप में दर्ज है.
बाद में 'शाहनवाज' ने अपना नाम बदलकर 'मोहम्मद समीर राव' कर लिया और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया. इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आवेदन किया. उक्त आवेदन को राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इसे हाईकोर्ट मेंचुनौती दी गई थी.
Fundamental Right to Keep or Change a Name Is Vested in Every Citizen by Virtue of Article 19(1)(a) and Article 21 of Constitution: Allahabad HC https://t.co/glVaapLwd4
— LawTrend (@law_trend) May 31, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 01, 2023 11:24 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

