• सुप्रीम कोर्ट रैपिडो, बाइक टैक्सी और ऑटो एग्रीगेटर की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे महाराष्ट्र में तुरंत परिचालन बंद करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि उसके पास बाइक टैक्सी या रिक्शा सेवाएं संचालित करने का लाइसेंस नहीं है pic.twitter.com/kDH5tRmHqS— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) January 23, 2023
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