टैक्स मामले में Arjun Rampal को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत, तकनीकी खराबी के कारण एसवीएलडीआर योजना के तहत टैक्स बकाया नहीं चुका पाए थे एक्टर

अभिनेता अर्जुन रामपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबका विकास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 का लाभ उठाने की अनुमति दी है ताकि वे वर्ष 2016-2017 के लिए सर्विस टैक्स बकाया का निपटान कर सकें.

Arjun Rampal: अभिनेता अर्जुन रामपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबका विकास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 का लाभ उठाने की अनुमति दी है ताकि वे वर्ष 2016-2017 के लिए सर्विस टैक्स बकाया का निपटान कर सकें. खंडपीठ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा ने फैसला सुनाते हुए बताया कि तकनीकी खराबी के कारण अर्जुन रामपाल को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. बेंच ने याचिकाकर्ता को केवल 30 जून 2020 से पहले भुगतान की गई राशि के उलटने के तकनीकी मुद्दे के आधार पर एसवीएलडीआर योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, चालान की समाप्ति के लिए भी उनकी गलती नहीं थी.

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