टैक्स मामले में Arjun Rampal को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत, तकनीकी खराबी के कारण एसवीएलडीआर योजना के तहत टैक्स बकाया नहीं चुका पाए थे एक्टर
अभिनेता अर्जुन रामपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबका विकास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 का लाभ उठाने की अनुमति दी है ताकि वे वर्ष 2016-2017 के लिए सर्विस टैक्स बकाया का निपटान कर सकें.
Arjun Rampal: अभिनेता अर्जुन रामपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबका विकास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 का लाभ उठाने की अनुमति दी है ताकि वे वर्ष 2016-2017 के लिए सर्विस टैक्स बकाया का निपटान कर सकें. खंडपीठ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा ने फैसला सुनाते हुए बताया कि तकनीकी खराबी के कारण अर्जुन रामपाल को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. बेंच ने याचिकाकर्ता को केवल 30 जून 2020 से पहले भुगतान की गई राशि के उलटने के तकनीकी मुद्दे के आधार पर एसवीएलडीआर योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, चालान की समाप्ति के लिए भी उनकी गलती नहीं थी.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)