आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है. आज सुनवाई करते हुए अदालत ने आर्यन खान को जमानत दे दी है. इसके साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई है. गुरूवार सुबह एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि फैसले बताते हैं कि NDPS एक्‍ट में जमानत, नियम नहीं,अपवाद है. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह गैइरादतन हत्‍या से भी जघन्‍य अपराध है और इससे सख्‍ती से निपटा जाना चाहिए. इसके साथ ही अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित उपभोक्ता है और चैट से पता चलता है कि वो ड्रग्स उपलब्ध करवाता है.

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