Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को कोर्ट से आज भी नहीं मिली जमानत, मामले पर कल फिर होगी सुनवाई

आर्यन खान की तरफ से पैरवी करते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और यह दिखाने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी कि उन्‍होंने ड्रग्‍स का सेवन किया है. मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूतों से बरामद की गई. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है.

आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हालांकि अभी तक मामले पर कोई फैसला नहीं हो सका है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई कल होगी. आज पूरे दिन आर्यन के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है. जबकि आआगे की सुनवाई कल होगी. इससे पहले आर्यन खान ने क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दो पन्नों का हलफनामा दायर किया, जिसमें दावा किया गया है कि उनका प्रभाकर सेल या एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ हलफनामे में सेल द्वारा लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है. जबकि एनसीबी ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि 'सुपरस्‍टार' के मैनेजर ने एक गवाह को 'प्रभावित' करने की कोशिश की है.

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