भोपाल: मध्य प्रदेश के कटनी में मोर के पंख उतारने वाले एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है. भारत में मोर को नुकसान पहुंचाने की सजा 7 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है. यदि आप किसी को मोर को नुकसान पहुंचाते हुए देखते हैं, तो आपको इसकी सूचना अधिकारियों को देनी चाहिए. इन घटनाओं की रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है ताकि अधिकारी कार्रवाई कर सकें और मोरों की रक्षा कर सकें.
#Bhopal: A man stripping the feathers off a peacock in #MadhyaPradesh's Katni has created a furore on social media.
Police have identified the accused and say they are looking for the accused. pic.twitter.com/BI5jLQVmvS
— Shubham Rai (@shubhamrai80) May 21, 2023













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