ट्रांसजेंडर पुरुष ने दिया बच्चे को जन्म, बनना चाहता है उसका लीगल पिता

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर पिता के रूप में पहचाने जाने के लिए एक ऐतिहासिक मानव अधिकार अदालत में लड़ाई लड़ रहा है. पूरी दुनिया में तीसरे लिंग को मान्यता मिल है. इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है. ब्रिटेन के ट्रांसजेंडर फ्रेडी मैकोनल ने एक बच्चे को जन्म दिया है.

ट्रांसजेंडर पुरुष ने दिया बच्चे को जन्म, बनना चाहता है उसका लीगल पिता
डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल फ्रेडी मैकोनल, (फोटो क्रेडिट्स: YouTube)

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर पिता के रूप में पहचाने जाने के लिए एक ऐतिहासिक मानव अधिकार अदालत में लड़ाई लड़ रहा है. पूरी दुनिया में तीसरे लिंग को मान्यता मिल है. इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है. ब्रिटेन के ट्रांसजेंडर फ्रेडी मैकोनल ने एक बच्चे को जन्म दिया है. फ्रेडी जन्म से एक महिला हैं लेकिन उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराया और पुरुष बन गए. लेकिन ऑपरेशन दौरान उन्होंने अपना गर्भाशय नहीं हटवाया. क्योंकि आगे चलकर वो बच्चे को जन्म देना चाहते थे. फ्रेडी का बच्चा हुबहू उनकी तरह ही दिखता है, फ्रेडी की बचपन की तस्वीर और बच्चे में कोई फर्क ही नही कर पाता हैं. उन्होंने बच्चे को तो जन्म दे दिया लेकिन वो बच्चे की मां नहीं बल्कि पिता बनना चाहते हैं. वो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में पिता के नाम की जगह अपना नाम चाहते हैं. लेकिन वो ऐसा नही कर पा रहे हैं क्योंकि वो लड़की के रूप में पैदा हुए थे. इसलिए वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. ऑपरेशन के दस दिन बाद ही एक स्पर्म डोनर मिला गया, जिसके बाद वो एक प्रेग्नेंट पुरुष बन गए.

बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने उसका लीगल पिता बनने की चाह रखी है लेकिन जनरल रजिस्‍टर ऑफिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है. ब्रिटेन के 1836 में बने कानून के अनुसार बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर कम से कम मां का नाम होना बहुत जरुरी है.

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जस्टिस फ्रांसिस को वकील ने बताया कि कैसे पुरुष एक महिला के रूप में पैदा हुआ था लेकिन किस साल पहले ट्रांस हुआ था. वकीलों ने बताया कि तबसे वो एक पुरुष के रूप में जी रहा है. उसके ऊपरी शरीर को पुरुषों की तरह दिखने के लिए उसकी सर्जरी हुई थी. वकीलों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बताया कि बच्चे के जन्म से एक वर्ष से अधिक समय पहले व्यक्ति को लिंग मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया था. इस मामले में अभी फाइनल फैसला आना बाकी है.


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