World Consumer Rights Day  2024: कब है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? जानें इस दिवस का महत्व, इतिहास एवं कुछ रोचक फैक्ट!
World Consumer Rights Day 2024 (img: file photo)

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, यह दिवस विशेष उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु उनके संरक्षण और समृद्धि के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त अभियानों को समर्पित किया जाता है. इसके माध्यम से, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की समझ, संरक्षण, और सुनिश्चितता के बारे में जागरूक किया जाता है. आइये जानते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के संदर्भ में तमाम महत्वपूर्ण एवं रोचक बातें...

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व

किसी भी उपभोक्ता के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को संदर्भित करता है, जिसमें वे अपने अधिकारों को जानने, समझने, और अमल में लाने के लिए प्रेरित होते हैं. इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, और कानूनी प्रणालियों को सुधार की दिशा में प्रेरित किया जाता है. यह दिवस इस बात को भी बढ़ावा देता है कि विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता को सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है. जैसे उत्पाद सुरक्षा, सेवा प्रदाता की विश्वसनीयता, विनियमन और नियामक प्रणालियों का मानवाधिकार आदि. यह दिन उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने और उन्हें अपने अधिकारों हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है. यह भी पढ़ें : World Glaucoma Day 2024: आज है विश्व ग्लूकोमा दिवस! जानें आंखों के इस गंभीर रोग पर क्या कहती हैं मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. पारुल सोनी?

विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास

साल 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष भाषण देते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों को समर्थन देने का मुद्दा उठाया. तब इस बात को कहने वाले वह पहले और अकेले नेता थे, इसके बाद पहला उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 में मनाया गया. इसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं दायित्वों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के कुछ रोचक फैक्ट

उपभोक्ता सुरक्षा: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के माध्यम से, विभिन्न देशों में उपभोक्ता सुरक्षा के मानकों और नियमों को बढ़ावा दिया जाता है. यह विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो उनकी अज्ञात या असुरक्षित खरीदारी के परिणामों से पीड़ित होते हैं.

शिक्षा और जागरूकता: इस दिवस के अवसर पर, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, और उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसकी शिक्षा दी जाती है.

सामाजिक और आर्थिक विकास: उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने से सामाजिक और आर्थिक विकास होता है. उपभोक्ताओं के विश्वास और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जो उन्हें बेहतर और स्वाभाविक खरीदारी निर्णय लेने में मदद करता है.

कानूनी सुरक्षा: उपभोक्ता अधिकार दिवस के माध्यम से, कानूनी सुरक्षा और उपभोक्ता कोर्ट की महत्ता को भी जागरूक किया जाता है. यह उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए प्रेरित करता है.

संबंधों में सुधार: उपभोक्ता अधिकार दिवस के माध्यम से, उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं में गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर और सुरक्षित विकल्प मिलते हैं.