सेक्सुअल रिलेशन (Sexual Relation) महिला व पुरुष पार्टनर (Female And Male Partner) की आपसी सहमति से बनता है और सुरक्षित सेक्स (Safe Sex) के लिए कपल्स कंडोम (Condom) का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार सेक्स के दौरान पुरुष कंडोम (Removal of Condom without Partners Consent) को निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें असहज महसूस होता है. अगर आप भी सेक्स के दौरान कंडोम को हटा देते हैं और वो भी अपनी महिला साथी के मर्जी के बगैर तो ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है. जी हां, फिलिपीन्स में अगर प्रस्तावित बिल पास हो जाता है तो वहां कानून के तहत सेक्स के दौरान पार्टनर की मर्जी के बगैर कंडोम हटाने पर जेल (Jail) हो सकती है और जुर्माना (Penalty) भी भरना पड़ सकता है.
इस बिल में जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कंडोम पहनकर सेक्स के लिए राजी होता है और इंटरकोर्स के दौरान कंडोम निकालता है तो उसे यौन हमले (Sexual Assault) के बराबर माना जाएगा. हालांकि महिला की सहमति से सेक्स के दौरान कंडोम निकालने को अपराध नहीं माना जाएगा.
इस विधेयक के अनुसार, अगर पुरुष सेक्स से पहले अपनी महिला पार्टनर को यह विश्वास दिलाते हैं कि वो कंडोम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सेक्स के दौरान पार्टनर की मर्जी के खिलाफ जाकर कंडोम हटा देते हैं, उन्हें कानून के प्रावधान के तहत दंडित किया जाएगा. इसके साथ ही जो लोग सेक्स से पहले या सेक्स के दौरान सुरक्षित सेक्स को लेकर किसी तरह की लापरवाही बरतते हैं या फिर असुरक्षित सेक्स के लिए महिला साथी पर दबाव बनाते हैं उन्हें भी आरोपों का सामना करना पड़ेगा. यह भी पढ़ें: यहां बिना कंडोम ऐसे किया सेक्स तो हो सकती है सजा!!!
बिल के अनुसार, दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को न्यूनतम अस्थायी सजा या फिर 12 साल की जेल हो सकती है. इसके साथ ही उन पर P100,000 से P500,000 (Philippine Pesos) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर पार्टनर की मर्जी के बगैर असुरक्षित सेक्स के चलते यौन संचारित रोग हो जाए तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम सामयिक या 20 साल की सजा दी जा सकती है. इसके साथ ही P200,000 से P700,000 (Philippine Pesos) का जुर्माना लगाया जाएगा.
इसके अलावा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो जानबूझकर अपनी महिला साथी को संक्रमित करने या गर्भवती करने के इरादे से असुरक्षित सेक्स करते हैं. दोषी पाए जाने पर उन्हें 40 साल की जेल और P1 मिलियन से P5 मिलियन तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. बहरहाल, इस बिल के पास हो जाने पर अपनी महिला पार्टनर की असहमति होने पर भी सेक्स के दौरान कंडोम निकालना रेप और यौन हमले के समान अपराध माना जाएगा.