कुत्ते के काटने से महिला की हुई थी मौत, अदालत के आदेश के बाद- सरकार को देने होंगे 10 लाख रुपए
प्रतीकात्मक फोटो ( क्रेडिट - wikimedia commons )

छतीसगढ़ के बलोद जिले के गुंडरदेही में एक महिला की मौत के बाद 10 लाख मुवाजा देने का आदेश दिया है. महिला की एक पागल कुत्ते के काटने से मौत हो गई थी. जिसके बाद महिला के पति ने हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए याचिका दायर की थी. जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के दौरान अपना फैलसा सुनाते हुए कहा कि राज्य शासन व स्थानीय निकाय को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में पागल कुत्ते को नियंत्रित करने में असफल पाया है. राज्य सरकार क्षतिपूर्ति देने के लिए जवाबदार है?

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हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने कहा कि तीन माह के भीतर पैसे देने का आदेश सुनाया है. बता दें कि 22 अप्रैल 2017 में ओम बाई साहू को को एक दिन अचानक एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था. जिसके बाद उनके पति शोभा राम साहू अपनी पत्नी को इलाज के लिए गुंडरदेही शासकीय अस्पताल में लेकर गए. लेकिन हालत बिगड़ने लगी और दिर भिलाई लेकर गए. लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और 10 जून 2017 को उनकी मौत हो गई थी.

जिसके बाद साहू हाईकोर्ट में मुवाजे की मांग को लेकर गुहार लगाई और फिर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. आदालत ने 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है. जिसमें 1.50 लाख रुपये को क्षतिपूर्ति राशि से काटने के निर्देश दिए हैं. बता दें यह कोई पहला मामल नहीं है. इससे पहले भी आवारा कुत्तों की वजह से कई बार बाइक चलाने वाले, रास्ते में चलने वाले लोग घायल भी हो चुके हैं.