SC on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के बिना अपराध के आरोपियों सहित किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा. न्यायालय, जहांगीरपुरी क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) द्वारा चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर रिट याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं. हम इसे सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए निर्धारित कर रहे हैं, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं.
बुलडोजर एक्शन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
#BreakingNews | बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी
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