वाशिम, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कई जगहों पर गणेश विसर्जन के दौरान जुलुस में डीजे (DJ) और लेज़र लाइट पर पाबंदी लगाई गई थी. लेकिन वाशिम में इस नियम के उल्लंघन के चलते डीजे बजाने के कारण मंडलों पर जुर्माने ( Fine) की कार्रवाई की गई.पुलिस (Police) प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 17 मंडलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन मंडलों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है.गणेश आगमन और विसर्जन (Ganesh Visarjan) जुलूसों के दौरान बड़े मंडलों द्वारा डीजे और लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इससे होनेवाली परेशानी को देखते हुए, राज्य में कई जगहों पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
जिला कलेक्टर ने वाशिम जिले में भी विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था. बावजूद इसके मंडलों ने डीजे बजाया. ये भी पढ़े:Viral Video: ‘बारिश ने फसलों के साथ उम्मीदें भी बहा दीं’: मौसम में अचानक आए बदलाव से किसान निराश, सिस्टम की नाकामी से लाखों का नुकसान
17 मंडलों पर कार्रवाई
गणपति बाप्पा को विदाई देने के बाद, वाशिम (Washim) शहर से विसर्जन जुलूस निकाला गया. कल आयोजित गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ मंडलों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए डीजे लगाए जाने की बात सामने आई थी.वाशिम शहर पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 17 डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई की है.जुलूस समाप्त होने के बाद, इन सभी डीजे को शहर पुलिस स्टेशन परिसर में रखवा दिया गया.
मंडलों पर लगाया गया जुर्माना
प्रत्येक डीजे वाहन पर 15,000 से 20,000 रुपये का जुर्माना ( Fine) लगाया गया है और डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि होने पर नोटिस (Notice) भी जारी किए गए हैं.पुलिस ने गणेश मंडलों को जुलूस से पहले डीजे का इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी. हालांकि, फिर भी बड़े पैमाने पर डीजे का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने इन सभी डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई की है.













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