उत्तर प्रदेश में शादियों, कार्यक्रमों में केवल 25 लोगों को अनुमति
शादी (प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

लखनऊ, 19 मई: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अब नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोविड महामारी के मद्देनजर अधिकतम 25 लोगों को शादियों और अन्य समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी गई है. जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि शादी और अन्य कार्यों के लिए एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रितों को खुले और इंडोर स्थानों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले, अधिकतम 50 लोगों या मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को समारोह में भाग लेने की अनुमति थी. खुले स्थानों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी. अवस्थी ने कहा कि आमंत्रितों को मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ कोविड-उपयुक्तप्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

आदेश में कहा गया है कि बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा, साथ ही जिस स्थान पर समारोह आयोजित किया जा रहा है वहां शौचालयों की साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करनी होगी. आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. इस बीच, अकेले राज्य की राजधानी में चल रहे कोरोना कर्फ्यू के दौरान 2,700 से अधिक शादियों को स्थगित या रद्द कर दिया गया है. एक वेडिंग हॉल मालिक के मुताबिक, बड़ी संख्या में बुकिंग रद्द कर दी गई है, जिससे कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है.

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एक मशहूर व्यवसायी, जिसने 29 मई को अपने बेटे की शादी को 'अनिश्चित काल के लिए स्थगित' कर दिया है, ने कहा,"लोग शादी के कार्यक्रमों को रद्द कर रहे हैं क्योंकि ऐसे समारोहों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन संभव नहीं है. अगर मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा है, तो कोई अतिरिक्त मेहमानों को कार्यक्रम स्थल छोड़ने के लिए कैसे कह सकता है? यदि कोई उल्लंघन होता है तो स्थानीय पुलिस दुर्व्यवहार करती है. इसके अलावा, मेहमानों के आने-जाने के लिए कर्फ्यू कठिन है."

व्यवसायी ने कहा कि उन्होंने अभी तक शादी की नई तारीख तय नहीं की है. उन्होंने कहा, "सितंबर में तीसरी लहर की बात चल रही है, जो फिर से मुश्किल खड़ी कर देगी. अगर ऐसा होता है तो हम देश के बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग का विकल्प चुन सकते हैं."