New Rules From 1 October: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई बड़े नियम! SBI ATM, UPI, LPG सब्सिडी, NPS और FD से जुड़े बदलाव का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
इन नए नियमों का असर करोड़ों बैंक ग्राहकों, LPG उपभोक्ताओं और NPS निवेशकों पर पड़ने वाला है. ऐसे में समय रहते जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लेना और नए नियमों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
New Rules From 1 October: 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, एलपीजी सब्सिडी, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है. सबसे बड़ा बदलाव UPI ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़ा है, जो 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा. वहीं SBI ATM शुल्क, एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक KYC और NPS ऑनबोर्डिंग फीस में भी बदलाव किए गए हैं.
15 अक्टूबर से UPI पर लगेगा MDR
15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा. हालांकि यह शुल्क केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा, जबकि व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेंगे. सरकार और NPCI का कहना है कि इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर नहीं, बल्कि मर्चेंट और बैंकिंग सिस्टम पर रहेगा. हालांकि व्यापारी संगठनों ने आशंका जताई है कि इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है.
SBI ATM से अतिरिक्त निकासी होगी महंगी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के Basic Savings Bank Deposit (BSBD) खाताधारकों को हर महीने चार मुफ्त कैश निकासी की सुविधा मिलती रहेगी. इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर 15 रुपये और GST देना होगा. वहीं UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए किए जाने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे.
LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक KYC जरूरी
एलपीजी सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर 2026 तक आधार आधारित बायोमेट्रिक KYC पूरा करना होगा. यदि तय समय तक सत्यापन नहीं कराया गया तो गैस सिलेंडर की बुकिंग जारी रहेगी, लेकिन DBT सब्सिडी की राशि अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. उपभोक्ता अपने गैस एजेंसी या अधिकृत मोबाइल वेरिफिकेशन यूनिट के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
FD की ब्याज दरों में बढ़ेगी पारदर्शिता
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर से सभी बैंक हर दिन सुबह 10 बजे अपनी वेबसाइट पर बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk FD) की ब्याज दरें प्रकाशित करेंगे. समान राशि और अवधि वाले जमा पर एक जैसी ब्याज दरें देनी होंगी, हालांकि LCR नियमों के तहत कुछ मामलों में अलग दरें दी जा सकती हैं.
NPS में ऑनबोर्डिंग फीस लागू
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के लिए नया शुल्क ढांचा लागू किया है. अब Points of Presence (PoPs) के जरिए NPS में रजिस्ट्रेशन कराने वाले ग्राहकों को PRAN जारी होने पर 200 रुपये की एकमुश्त ऑनबोर्डिंग फीस देनी होगी. यह शुल्क तय प्रक्रिया के तहत वसूला जाएगा.
इन नए नियमों का असर करोड़ों बैंक ग्राहकों, LPG उपभोक्ताओं और NPS निवेशकों पर पड़ने वाला है. ऐसे में समय रहते जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लेना और नए नियमों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2026 11:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

