'Love Jihad' Ordinance: यूपी कैबिनेट की बैठक में 'लव जिहाद' के खिलाफ अध्यादेश पास, जानें कितने साल की सजा का है प्रावधान
यूपी कैबिनेट की बैठक में 'लव जिहाद' के खिलाफ अध्यादेश पास
'Love Jihad' Ordinance: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लव जिहाद (Love jihad) के खिलाफ अध्यादेश पास हुआ. राज्य में लड़कियों के साथ शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान हुआ था कि सरकार जल्द ही इसे रोकने के लिए कानून बनाएगी. सरकार के इस ऐलान के बाद आज इसके खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया गया. हालांकि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर विपक्ष का विरोध है.
सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ पास इस अध्यादेश के अंदर एक से पांच की सजा के साथ 15 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तित के मामलों में दंड़ तीनसे दस वर्ष तक की सजा और 25 हज़ार रुपये की जुर्माना है. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कहा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' लेकर आई है. जो राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है. यह भी पढ़े: Love jihad Law: लव जिहाद कानून की मांग पर BJP शासित राज्यों पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- अंतर-धार्मिक विवाह का विरोध करने वाले पहले संविधान पढ़ें
यूपी में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास:
इस अध्यादेश के अंदर 1-5 वर्ष की सजा के साथ 15 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तित के मामलों में दंड़ 3 वर्ष से 10 वर्ष तक है। जुर्माना 25 हज़ार है : सिद्धार्थ नाथ सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री https://t.co/d8xfi9x1Ew
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2020
बात दें कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे कई अन्य राज्यों में कानून बनाने की तैयारी चल रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार भी 'मप्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020' का मसौदा तैयार कर चुकी है. इसके अलावा असम, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी ऐसे कानून को लेकर चर्चा चल रही है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 24, 2020 07:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

