Uttar Pradesh: नाबालिग से रेप के दोषी युवकों को 30-30 साल की जेल, महज 52 दिनों में बुलंदशहर की पीड़िता को मिला इंसाफ
हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित थाना रामघाट के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया था. इस घटना के बाद पुलिस ने इस मामले को बहुत संवेदनशील तरीके से लिया और मात्र 52 दिनों में इस घटना के दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने 30-30 साल के कारावास की सजा सुनाई है.
लखनऊ, 7 मार्च: हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले में स्थित थाना रामघाट के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया था. इस घटना के बाद पुलिस ने इस मामले को बहुत संवेदनशील तरीके से लिया और मात्र 52 दिनों में इस घटना के दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने 30-30 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा न्यायालय ने दोनों दोषियों के उपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
बता दें कि बीते 12 जनवरी को पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी अपनी बहनों के साथ पड़ोस में ही पशु बांधने के लिए गई थी. इस दौरान गांव के ही वीरेश पुत्र शीशपाल और गीतम पुत्र बिन्नामी ने उसकी पुत्री को पीछे से जकड़ लिया और उसके साथ बगल में स्थित झोपड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान दोनों दोषियों ने नाबालिग बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसे जान से मार देंगे.
थाना रामघाट के गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ 11 जनवरी को दो युवकों ने बलात्कार किया था। पुलिस ने इस मामले को बहुत संवेदनशील तरीके से लिया और मात्र 52 दिनों में इस घटना के दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने 30-30 साल के कारावास की सजा सुनाई है: बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक pic.twitter.com/E5cQ2glujL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2021
इस घटना के पश्चात् किसी तरह नाबालिग बच्ची अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी घटना की कहानी सुनाई. इसके पश्चात् परिजनों ने इस मामले को पुलिस के सामने रखा. पुलिस ने इस दिल को दहला देने वाली घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 07, 2021 09:58 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

