नई दिल्ली: सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV) के 'यूपीएससी जिहाद' (UPSC Jihad Show) वाले कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में सुनवाई थी. कोर्ट मामले पर सुनवाई करते हुए प्रोग्राम पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस प्रोग्राम को समाज के लिए खासकर मुस्लिम समाज के लिए घातक बताया है. जो लोगों के बीच उन्माद पैदा कर सकता हैं
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने कहा, 'इस कार्यक्रम को देखिये, कैसा उन्माद पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है कि एक समुदाय प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर रहा है. वही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस कार्यक्रम का विषय कितना उकसाने वाला है कि मुस्लिमों ने सेवाओं में घुसपैठ कर ली है और यह तथ्यों के बगैर ही यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संदेह के दायरे में ले आता है. यह भी पढ़े: Sudarshan TV ‘Bindas Bol’ Program: सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुदर्शन टीवी के ‘यूपीएससी जिहाद’ शो पर रोक:
< 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐕’𝐬 “𝐔𝐏𝐒𝐂 𝐉𝐢𝐡𝐚𝐝” 𝐒𝐡𝐨𝐰 >
Top Court to hear a plea against the Sudarshan TV programme acclaimed as a ''big expose on the conspiracy" of Muslims indulging in "infiltrating government service''. #SupremeCourtofIndia @SureshChavhanke pic.twitter.com/35fiHWzOQ4
— Live Law (@LiveLawIndia) September 15, 2020
बता दें कि सुदर्शन न्यूज पर ये शो 28 अगस्त को रात 8 बजे टेलीकास्ट होना था, लेकिन इसके टीजर को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और मांग की गई कि शो के टेलीकास्ट पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस शो के टेलीकास्ट पर रोक लगा दी थी. लेकिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस विवादित शो के टेलीकास्ट को हरी झंडी दे दी थी. (इनपुट आईएएनएस)













QuickLY